माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर बैंक फिक्सड (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) में निवेश कर सकते हैं। ऐसा नाबालिग बच्चे के नाम पर बैंक खाता खोलकर किया जा सकता है। भले ही नाबालिग के पास पैन कार्ड (PAN) न हो। यहां बताया गया है कि नाबालिग बच्चे (Minor Child) के नाम पर बैंक एफडी या आरडी में निवेश के लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। आप अपने नाबालिग बच्चे का खाता केवल उसी बैंक में खोल पाएंगे जहां आपके पास पहले से ही सेविंग अकाउंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश बैंकों में किसी नाबालिग का बैंक खाता खोलने के लिए कुछ नियमों के पूरा करना जरूरी है।
अपने बच्चे के नाम कैसे खोले बैंक FD या RD, जानिए क्या है तरीका
एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट बताती है कि जिस बैंक में आप बच्चे का सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसमें आपके नाम पर एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। नाबालिग का बैंक अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता को भी बैंकिंग KYC नियमों का पालन करना होगा।
नाबालिग के लिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट
किसी नाबालिग का बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होते हैं। ज्यादातर बैंकों में नाबालिग का अकाउंट खोलने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। ज्यादातर बैंकों में बच्चों के आधार के बिना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं।
नाबालिगों के लिए बैंक खाते 2 तरह के होते हैं। 10 साल से अधिक के नाबालिगों के लिए (स्वयं ऑपरेट किया जाने वाला) और 10 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए (पेरेट्स के जरिये ऑपरेट किया जाने वाला बैंक अकाउंट)। दोनों केटेगरी के लिए नाबालिग के साथ-साथ पेरेंट्स की KYC जरूरी है।
दो तरह के बैंक खातों के बीच अंतर यही है कि अकाउंट का ऑपरेशन का कंट्रोल किसके पास होता है, माता-पिता या नाबालिग के पास। उदाहरण के लिए 10 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए खोले गए बैंक अकाउंट के लिए भारतीय स्टेट बैंक का योनो मोबाइल बैंकिंग ऐप केवल नाबालिगों को देखने का अधिकार होता है। 10 साल से अधिक साल से अधिक उम्र के नाबालिगों के लिए खोले गए बैंक खातों में एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप में देखने और ट्रांजेक्शन का अधिकार होता है।
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